झारखण्ड

पत्थर कारोबारी इरशाद अली उर्फ कल्लू मियां ने अग्रिम जमानत के लिए फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

अवैध उत्खनन व भंडारण के मामले में कई माह से चल रहा है फरार

साहिबगंज। जिले के नामचीन पत्थर कारोबारी मदनशाही निवासी इरशाद अली उर्फ कल्लू मियां पर बोरियो जिरवा बाड़ी थाना कांड संख्या -32/22 में बीते माह हाईकोर्ट ने इनके अपराधिक इतिहास को देखते हुए इनके अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। जिसके बाद से ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा हैं। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने एक बार पुनः अपने अधिवक्ता सुधांशू शेखर चौधरी के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।अब देखना है कि इसे जमानत मिलती है या फिर जेल जाना पड़ता है।इधर इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई है तो दूसरी तरफ़ जिले के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिले के पुलिस अधीक्षक से इसे अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है।

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