बिहार

उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ डॉ.कौशलेंद्र नारायण की शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

आईपीसी की पांच धाराओं के तहत 153A, 295A, 298, 500,504 के तहत संज्ञान लिया

पटना। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.कौशलेंद्र नारायण द्वारा किये गये शिकायत में एम एल ए/एम पी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश माननीया श्रीमती सारिका बहालिया के कोर्ट ने उद्यनिधि स्टालिन के खिलाफ आईपीसी की पांच धाराओं के तहत 153A, 295A, 298, 500,504 के तहत संज्ञान लिया।

इसके साथ ही उदयनिधी मारन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
डॉ.कौशलेंद्र नारायण पटना सदर कोर्ट के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम) कोर्ट में उदयनिधि कंप्लेन केस दर्ज कराया था। उदनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू से करते हुए इसे पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही थी। उनके इस बयान का पूरे देश में विरोध शुरु हो गया था। डॉ.कौशलेंद्र नारायण पटना सदर कोर्ट के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम) कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया था।

एम एल ए/एम पी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश माननीया श्रीमती सारिका बहालिया के कोर्ट द्वारा उद्यनिधि स्टालिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A,295A,298,500,504 के तहत संज्ञान लेने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ.कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि सनातन को साफ्ट टारगेट समझा जाता है। राजनीतिक फायदे के लिए राजनेता लोग भी सनातन के खिलाफ बयान देने के लिए उतावले रहते हैं। उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि सनातन को लेकर उन्हें मनमाना व्यवहार नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम उदयनिधि के बयान के खिलाफ कोर्ट में भी लगेंगे और कोर्ट के बाहर भी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button