मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ब्राह्मणों पर टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर
- 20 फरवरी को होगी सुनवाई।
- सीजेएम कोर्ट में परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कराया है परिवाद दायर।
मुजफ्फरपुर। मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख द्वारा दिए गए बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोर्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ सीजेएम के कोर्ट में एक परिवाद दायर दर्ज कराया गया। एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500,501,504,505,506 और 153 और 153(ए) के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि आरएसएस प्रमुख देश में जाति व्यवस्था को लेकर पंडितों को जिम्मेदार ठहराया था। मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर उन्होंने पंडितों की छवि को गलत तरीके से पेश किया था, जिसे लेकर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया था। इस पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी 2023 की तारीख मुकर्रर की गई है। कोर्ट से इस मामले में करवाई करने की मांग की गयी है। मोहन भागवत का बयान समाज को तोड़ने वाला है।