बिहार

पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्र ने महिला वकीलों के लिए 35% आरक्षण की मांग की

पटना। पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष,जानी मानी महिला अधिवक्ता छाया मिश्र ने आज राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के उस निर्णय का स्वागत किया है,जिसके अनुसार सरकारी वकीलों की प्रतिनियुक्ति के नियम में परिवर्तन किया गया है।

छाया मिश्र ने कहा मंत्री परिषद ने सही निर्णय लिया है कि प्रधान एडवोकेट जनरल,राज्य के प्रधान विधि सचिव और विधि विभाग के संयुक्त सचिव की समिति सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगी। यह प्रावधान 2021 के नियम जिसमें राज्य के प्रमुख गृह सचिव,प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग को अधिकार दिया जाता था,में सुधार लाता है और विधि विशेषज्ञों को सरकारी वकीलों की नियुक्ति का सुझाव देने का अधिकार देता है
छाया मिश्र ने बताया की नई वयस्था से पारदर्शिता,निष्पक्षता आएगी। उन्होंने सुझाव दिया नियुक्तियां मेरिट पर होनी चाहिए,राजनीतिक प्रतिबद्धता और जाति पर नहीं। छाया मिश्र ने यह भी मांग की कि सभी नियुक्ति में 35 प्रतिशत स्थान महिला वकीलों के लिए निर्धारित किया जाए,महिला और बच्चो के खिलाफ अपराधों के गठित विशेष न्यायालय,ट्रॉब्यूनल,फोरम में सिर्फ महिला वकीलों को ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पैरवी के लिए रखा जाता तो,न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी ।

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