नई दिल्ली : सरकार ने कहा हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अंतर्गत कॉरपोरेट के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु नियमों को सरल बनाया गया है और किसी कंपनी के मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आवेदन के निगमन को PAN के आवंटन और कर कटौती और TAN के आवंटन के लिए पर्याप्त माना जाएगा.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया, जिसमें परतदार कार्ड के रूप में पैन जारी करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था. इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्लखित पैन और टैन को भी कंपनी के निर्धारिती पैन और टैन के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना जाएगा.‘ किसी भी कंपनी के मामले में, आवेदन के निगमन, PAN का आवंटन और कर कटौती और TAN का आवंटन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को एक सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से एक ही साथ किया जा सकता है. बयान में कहा गया है, ‘इन मामलों में एमसीए द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन में दोनों पैन और टैन का उल्लेख है.‘ कॉरपोरेट्स के मामले में इनकॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाने, PAN अलॉटमेंट और TAN के अलॉटमेंट के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आवेदन दिया जा सकता है. आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि एमसीए द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पैन और टैन दोनों का ही उल्लेख होता है.