बिहार

सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने का दिया निर्देश

लालमोहन महाराज, मुंगेर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर के तत्वाधान में ए.डी.आर भवन, मुंगेर परिसर में अगामी 9 दिसम्बर को पूर्वाहन 10ः30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में मंगलवार को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर के प्रकोष्ठ में जिला दूर संचार पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता मुक्तेश मनोहर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित अधिक से अधिक सुलहनीय वादों में नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया, जिससे कि 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके। बैठक में आये जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी के प्रतिनिधि को दिनांक 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमीनय वाद, धारा 138 एनआईएसीटी के अंतर्गत वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण एमएसीटी वाद, श्रम वाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित विवाद (गैर शमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण वाद, सेवा, (वेतन, भत्ता एवं सेवा निवृत्त लाभ से संबंधित) मामलों, राजस्व के मामले, अन्य दिवानी वाद, (किराया सुखाधिकारी निषेधात्रा, इनजंक्शन शूट्स, स्पेसिफिक परफाॅरमेंस वाद) का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि वे इस मौके पर अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सुलह से अपने पुराने से पुराने वादों का निष्पादन करें।

लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के फायदों की जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि लोक अदालत में परस्पर वार्ता के आधार पर मामलों का तुरंत निष्पादन किया जाता है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह कानूनी मान्यता है। अगर कोई न्याय शुल्क दिया गया हो तो निस्तारण के उपरांत उसे वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के उपरांत दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले का समाधान कर लेते हैं, इस लिए किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा अपने मामले का परस्पर वार्ता के आधार पर निष्पादन के इच्छुक व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर, लीगल एंड क्लिनिक, सिविल कोर्ट के समीप, संबंधित न्यायालय/न्यायाधिकरण जहां मामला लंबित है, संबंधित विभाग/बैंक/ इंश्योरेंस कंपनी/बिजली विभाग इत्यादि से संपर्क किया जा सकता है। अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर के कार्यालय अवधि में टोल फ्री विधिक सहायता नंबर 18003456292 या 06344-220231 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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